कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले ने सिलीगुड़ी समेत पूरे प्रदेश के पूजा आयोजकों तथा पूजा के दौरान पंडालों में घूमने के इच्छुक लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है. राज्य सरकार ने कुछ समय पहले दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी किया था, उसके अनुसार पूजा पंडालों में दर्शकों के प्रवेश समेत कई चीजों पर पाबंदी लगाई गई थी. इनमें पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण और सिंदूर खेला भी शामिल है.
इसी बीच कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी और अन्य निर्देशों के संदर्भ में प्रदेश की जनता और पूजा आयोजकों को काफी राहत दी है.प्रदेश के ऐसे लोग जो पूजा के दौरान पंडालों का भ्रमण करना चाहते हैं, के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है तो दूसरी ओर पूजा आयोजक भी खुश हैं. वे दर्शकों के पूजा पंडालों में प्रवेश से रोक संबंधित निर्देश को लेकर परेशान थे. हाईकोर्ट के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश राजेश बिंदल और राजश्री भारद्वाज की पीठ ने अपने फैसले में पूजा आयोजकों को काफी राहत दी है.
अदालत ने सिंदूर खेला समेत दुर्गा पूजा पंडाल में प्रवेश की अनुमति दे दी है,पर इसके लिए लोगों को कोर्ट की अनिवार्य शर्तों को मानना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोग ही पुष्पांजलि और सिंदूर खेला में भाग ले सकेंगे. अन्य लोगों को इसकी इजाजत नहीं रहेगी. इसी तरह पूजा पंडालों में वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले रखी है. मालूम हो कि दशहरा के दिन प्रतिमा विसर्जन से पहले सिंदूर खेला होता है. अष्टमी के दिन पुष्पांजलि होती है. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भाग लेती हैं वे आपस में एक दूसरे के चेहरे और गालों में सिंदूर लगाती हैं. ऐसी मान्यता है कि सिंदूर खेला करने से भक्तों की मुराद पूरी होती है.
कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पूजा पंडाल आयोजकों से यह निर्धारित करने को कहा है कि पंडाल में कितने लोग प्रवेश कर सकेंगे, पूजा आयोजक इसकी सूची बनाकर निकटवर्ती थाना में जमा कराएं. अदालत के आदेश के अनुसार बड़े पूजा पंडालों में अधिक से अधिक 60 लोग जबकि छोटे पूजा पंडालों में 15 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी.अब आयोजकों को इस संदर्भ में सूची बनाकर निकटवर्ती थाने को देना होगा. सभी पूजा आयोजकों को कोर्ट के निर्देश का पालन करना जरूरी होगा. अन्यथा उन्हें पूजा करने से रोका जा सकता है.